नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को

नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को


बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में होंगे समझौते 


भोपाल : बुधवार, नवम्बर 13, 2019, 

प्रदेश में 14 दिसम्बर को आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। कम्पनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से सम्पर्क करें। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तां का मसौदा जारी कर दिया गया है।


कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि न्यायालयों में धारा 135 और 138 के लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये हैं, जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, का प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण करने के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।